नई दिल्ली।कोरोना वायरस की वजह से कोर्ट में वकीलों और पक्षकारों के प्रवेश पर रोक की वजह से केसों के दायर करने की समय सीमा सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दिया है। कोर्ट का ये आदेश 15 मार्च से लागू माना जाएगा।
दरअसल लिमिटेशन एक्ट के तहत निचली अदालतों और हाईकोर्ट के फैसलों को चुनौती देने के लिए हर मामले की एक समय सीमा तय होती है। कुछ मामले जो निचली अदालतों में दायर होते हैं उन्हें भी दायर करने के लिए समय सीमा तय होती है। तय समय सीमा के अंदर केस दायर नहीं करने पर कोर्ट याचिकाकर्ता का केस खारिज कर सकता है।
कोरोना वायरस की वजह से देश भर की अदालतों में करीब करीब काम बंद हो चुका है। पक्षकारों और वकीलों को कोर्ट में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने सभी मामलों के लिए समय सीमा बढ़ाने की मांग की थी। जिसके बाद चीफ जस्टिस एस ए बोब्डे की अध्यक्षता वाली बेंच ने देश भर में सभी मामलों के लिए लिमिटेशन एक्ट के तहत अगले आदेश तक समय सीमा बढ़ा दिया है।